1 जनवरी 2026 से बंद हो जाएगा आपका PAN कार्ड! आधार से लिंक नहीं किया तो बर्बाद हो जाएंगे सारे बैंकिंग काम – अभी जानें पूरा ऑनलाइन प्रोसेस
पैन कार्ड (PAN Card) भारत के हर टैक्सपेयर के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज़ है, जो न सिर्फ वित्तीय लेनदेन में बल्कि बैंकिंग, निवेश और सरकारी योजनाओं के तहत पहचान के रूप में भी प्रयोग होता है। भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो नागरिक 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करेंगे, उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा। इसका सीधा अर्थ यह है कि ऐसे व्यक्ति किसी भी वित्तीय लेनदेन, बैंक खाता खोलने, या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में असमर्थ होंगे।
इसलिए यह आवश्यक है कि आप समय रहते अपने PAN-Aadhaar लिंकिंग प्रक्रिया को ऑनलाइन पूरा करें। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि आधार और पैन कार्ड को कैसे लिंक करें, इसका स्टेटस कैसे चेक करें, एसएमएस से लिंकिंग कैसे करें, और अगर समय पर यह काम न किया तो क्या परिणाम होंगे।
PAN और Aadhaar को लिंक करना क्यों जरूरी है?
भारत सरकार के अनुसार, पैन और आधार को लिंक करना टैक्स चोरी रोकने और एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन कार्ड रखने की प्रवृत्ति को समाप्त करने के लिए किया गया कदम है। जब दोनों डॉक्यूमेंट एक-दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो किसी भी नागरिक की टैक्स जानकारी और पहचान एक ही डेटाबेस में रहती है। इससे धोखाधड़ी की संभावना घटती है और टैक्स सिस्टम अधिक पारदर्शी बनता है।
| कारण | लाभ |
|---|---|
| एक व्यक्ति के पास केवल एक वैध PAN रहेगा | टैक्स फ्रॉड कम होंगे |
| आय और टैक्स डेटा का एकीकृत रिकॉर्ड | ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी |
| ई-फाइलिंग में आसानी | ऑनलाइन वेरिफिकेशन आसान होगा |
| फर्जी पैन के दुरुपयोग में कमी | सरकार को सटीक डेटा मिलेगा |
अगर नहीं लिंक किया तो क्या होगा?
यदि आपने 31 दिसंबर 2025 तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया, तो:
- आपका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय (Inactive) हो जाएगा।
- आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे।
- बैंकिंग लेनदेन, क्रेडिट कार्ड, लोन, म्यूचुअल फंड आदि कार्यों में बाधा आएगी।
- निवेश या संपत्ति खरीदने-बेचने जैसी वित्तीय गतिविधियों में दिक्कत होगी।
सरकार के नियमों के अनुसार, निष्क्रिय पैन कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए जुर्माना राशि और प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
ऑनलाइन आधार से पैन लिंक करने की प्रक्रिया (How to Link PAN with Aadhaar Online 2025)
नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से अपने आधार और पैन कार्ड को ऑनलाइन लिंक कर सकते हैं:
स्टेप 1:
अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इनकम टैक्स विभाग की आधिकारिक वेबसाइट खोलें —
👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
स्टेप 2:
होमपेज पर ‘Link Aadhaar’ विकल्प पर क्लिक करें।
स्टेप 3:
अब आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जिसमें आपको अपना PAN नंबर और Aadhaar नंबर दर्ज करना होगा।
स्टेप 4:
इसके बाद आपको ₹1000 का शुल्क (Fee) जमा करना होगा।
(यह शुल्क इनकम टैक्स विभाग के निर्देशानुसार अनिवार्य है।)
स्टेप 5:
पेमेंट के बाद आपकी रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी। कुछ ही घंटों में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।

पैन-आधार लिंक स्टेटस कैसे चेक करें (How to Check PAN-Aadhaar Link Status Online)
आप अपने PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस को इनकम टैक्स की वेबसाइट से आसानी से जांच सकते हैं:
स्टेप 1:
इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट खोलें —
👉 https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/
स्टेप 2:
‘Link Aadhaar Status’ पर क्लिक करें।
स्टेप 3:
अपना PAN और Aadhaar नंबर दर्ज करें।
स्टेप 4:
“View Link Status” बटन पर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पर जानकारी दिखाई देगी कि आपका PAN और Aadhaar लिंक है या नहीं।
SMS से भी चेक करें PAN-Aadhaar लिंक स्टेटस (Check PAN-Aadhaar Link via SMS)
अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है, तो आप SMS के जरिए भी यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
स्टेप 1:
अपने मोबाइल में यह मैसेज टाइप करें:UIDPAN <12-अंकों का Aadhaar नंबर> <10-अंकों का PAN नंबर>
स्टेप 2:
इसे 567678 या 56161 पर भेजें।
कुछ देर में आपको रिप्लाई मैसेज मिलेगा जिसमें बताया जाएगा कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं।
लिंकिंग के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें (Important Tips While Linking PAN with Aadhaar)
- सुनिश्चित करें कि आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो, क्योंकि OTP उसी नंबर पर आता है।
- पैन और आधार में नाम, जन्म तिथि और लिंग (Gender) एक समान होना चाहिए।
- गलत जानकारी होने पर पहले दोनों दस्तावेज़ों में सुधार कराएं।
- आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 है, इसलिए इसे समय रहते पूरा करें।
- समय सीमा बीत जाने के बाद लिंकिंग संभव नहीं होगी और पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा।
आधार-पैन लिंकिंग का महत्व – सरकारी घोषणा की नजर में
भारत सरकार ने कई बार यह स्पष्ट किया है कि पैन और आधार को जोड़ना टैक्स सिस्टम में पारदर्शिता लाने और टैक्स चोरी रोकने के लिए जरूरी कदम है। CBDT (Central Board of Direct Taxes) ने 2025 में फिर से यह अंतिम मौका दिया है ताकि कोई भी नागरिक इससे वंचित न रह जाए।
डेटा चार्ट: पैन-आधार लिंकिंग से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| अंतिम तिथि | 31 दिसंबर 2025 |
| पैन निष्क्रिय होने की तिथि | 1 जनवरी 2026 |
| शुल्क | ₹1000 |
| आधिकारिक वेबसाइट | https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ |
| एसएमएस सर्विस नंबर | 567678 / 56161 |
| आवश्यक डॉक्यूमेंट | पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर |
अगर लिंक नहीं किया तो आने वाली दिक्कतें
- बैंक ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे।
- क्रेडिट कार्ड या लोन अप्रूवल में रुकावट आएगी।
- इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं होगा।
- निवेश से जुड़ी गतिविधियां रुक सकती हैं।
- वित्तीय पहचान अमान्य हो जाएगी।
निष्कर्ष (Conclusion)
पैन और आधार को लिंक करना न केवल सरकारी नियम है बल्कि आपके वित्तीय जीवन का सुरक्षा कवच भी है। अगर आप इस प्रक्रिया को समय रहते पूरा नहीं करते, तो आने वाले साल से आपका पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा और इससे आपके सभी वित्तीय कामकाज प्रभावित होंगे।
इसलिए देर न करें — अभी जाएं इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर और अपना PAN-Aadhaar लिंक कराएं।
FAQs (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)
1. पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख क्या है?
सरकार ने पैन और आधार लिंक करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2025 निर्धारित की है। अगर इस तिथि तक लिंक नहीं किया गया, तो 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
2. क्या पैन-आधार लिंक करने के लिए शुल्क देना जरूरी है?
हाँ, इनकम टैक्स विभाग के अनुसार ₹1000 का शुल्क अनिवार्य है। बिना भुगतान के लिंकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
3. लिंकिंग के लिए कौन-सी वेबसाइट सही है?
आपको केवल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर ही यह प्रक्रिया करनी चाहिए। किसी अन्य वेबसाइट पर अपनी जानकारी साझा न करें।
4. अगर पैन-आधार लिंक नहीं हुआ तो क्या होगा?
अगर लिंक नहीं किया गया तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। आप ITR फाइल नहीं कर पाएंगे और कई वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाएंगे।
5. क्या मोबाइल नंबर का आधार से लिंक होना जरूरी है?
हाँ, क्योंकि ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर आवश्यक है। इसके बिना प्रक्रिया पूरी नहीं होगी।
