Aadhaar Card Name Change New Rules 2026: अब आसान नहीं रहा नाम बदलना, जान लें Gazette Notification का पूरा प्रोसेस वरना रिजेक्ट होगी अर्जी
Aadhaar Card Name Change New Rules 2026: क्या आप अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) में नाम या सरनेम बदलवाने के लिए बार-बार चक्कर काट रहे हैं और हर बार आपकी अर्जी रिजेक्ट हो रही है? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि एक छोटे से एफिडेविट (Affidavit) से काम चल जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। UIDAI ने नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है, जिसे नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए अब ‘गजट नोटिफिकेशन’ (Gazette Notification) क्यों जरूरी हो गया है और इसका स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस क्या है। अगर आप पासपोर्ट, बैंकिंग या सरकारी योजनाओं में रुकावट नहीं चाहते, तो इस जानकारी को अंत तक जरूर पढ़ें।
Aadhaar Card Name Change: अब बच्चों का खेल नहीं रहा
पहले के समय में आधार कार्ड में सुधार करवाना काफी आसान था। स्थानीय पार्षद का लैटर या एक नोटरी एफिडेविट ही काफी होता था। लेकिन, बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड और पहचान की चोरी (Identity Fraud) को देखते हुए, UIDAI (Unique Identification Authority of India) ने अपनी कमर कस ली है।
अब अगर आप अपने नाम में कोई बड़ा बदलाव कर रहे हैं—जैसे कि पूरा नाम बदलना, सरनेम जोड़ना या हटाना—तो पुराने तरीके काम नहीं आएंगे। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे मामलों में अब केंद्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन ही मान्य होगा। यह सख्ती इसलिए की गई है ताकि आपके दस्तावेजों की प्रामाणिकता (Authenticity) बनी रहे और कोई दूसरा व्यक्ति आपकी पहचान का गलत इस्तेमाल न कर सके।

Gazette Notification क्या है और यह क्यों जरूरी है?
बहुत से लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर यह गजट नोटिफिकेशन है क्या? आसान भाषा में समझें तो यह भारत सरकार का एक आधिकारिक राजपत्र (Official Journal) है। जब भी कोई व्यक्ति अपना नाम कानूनी रूप से बदलता है, तो उसे इस राजपत्र में प्रकाशित करवाना होता है।
क्या यह सभी के लिए अनिवार्य है? इसका जवाब है—हर मामले में नहीं।
- मामूली सुधार (Minor Correction): अगर आपके नाम में सिर्फ स्पेलिंग की छोटी-मोटी गलती है, तो शायद इसकी जरूरत न पड़े।
- बड़ा बदलाव (Major Change): अगर नाम पूरी तरह बदल रहा है या शादी के बाद सरनेम बदल रहा है और आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट जैसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है, तो गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य (Mandatory) है।
Step-by-Step Guide: आधार में नाम बदलने की पूरी प्रक्रिया
अगर आपको गजट नोटिफिकेशन के जरिए नाम बदलवाना है, तो आपको नीचे दिए गए स्टेप्स को सावधानी से फॉलो करना होगा:
- शपथ पत्र (Affidavit) बनवाएं: सबसे पहला कदम है एक नोटरी से शपथ पत्र बनवाना। इसमें आपका पुराना नाम, नया नाम और नाम बदलने का स्पष्ट कारण लिखा होना चाहिए।
- अखबार में विज्ञापन (Newspaper Advertisement): इसके बाद आपको दो अखबारों में विज्ञापन देना होगा। एक विज्ञापन आपकी स्थानीय भाषा के अखबार में और दूसरा अंग्रेजी अखबार में होना चाहिए। यह एक सार्वजनिक घोषणा होती है।
- गजट ऑफिस में आवेदन: अब आपको एक फाइल तैयार करनी होगी जिसमें शपथ पत्र, अखबार की कटिंग, आईडी प्रूफ, फोटो और एक सीडी (जिसमें टाइप किया हुआ मैटर हो) शामिल हो। इसे ‘प्रकाशन विभाग’ (Department of Publication), जो शहरी विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, में जमा करना होगा।
- प्रकाशन (Publication): विभाग आपके दस्तावेजों की जांच करेगा। सब कुछ सही पाए जाने पर आपका नया नाम भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाएगा।
- UIDAI वेबसाइट पर अपडेट: जैसे ही आपको गजट की कॉपी मिलती है, यह आपका ‘ब्रह्मास्त्र’ है। इसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर लगाकर आप आधार सेंटर या ऑनलाइन पोर्टल पर नाम अपडेट करवा सकते हैं।
नियम न मानने पर क्या होगा नुकसान?
अगर आप शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करेंगे, तो नुकसान आपका ही होगा। बिना गजट नोटिफिकेशन के अगर आपने अर्जी दी, तो वह रिजेक्ट हो जाएगी। इसका असर सिर्फ आधार तक सीमित नहीं रहेगा:
- आपका PAN Card लिंक नहीं हो पाएगा।
- बैंक खाते में ‘Name Mismatch’ की समस्या आएगी।
- सबसे बड़ी बात, पासपोर्ट (Passport) बनवाने में पसीने छूट जाएंगे।
Data Visualization: Old Rules vs New Rules Comparison
नीचे दी गई तालिका से समझें कि बदलाव कितना बड़ा है:
| विशेषता (Feature) | पहले के नियम (Old Rules) | नए नियम 2026 (New Rules) |
| दस्तावेज (Document) | नोटरी एफिडेविट / पार्षद का पत्र | केंद्र सरकार का गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification) |
| प्रक्रिया (Process) | सरल और स्थानीय स्तर पर | सख्त, बहु-चरणीय (Affidavit -> Newspaper -> Gazette) |
| समय सीमा (Time) | कुछ दिन | कुछ सप्ताह से महीने लग सकते हैं |
| वैधता (Validity) | सीमित (अक्सर अस्वीकृत) | पूरे भारत में 100% मान्य |
| रिजेक्शन चांस | बहुत अधिक | ना के बराबर (अगर गजट है) |
अगर फिर भी आधार अपडेट न हो तो क्या करें?
कई बार ऐसा होता है कि गजट नोटिफिकेशन होने के बावजूद सिस्टम अपडेट नहीं लेता। इसे ‘एक्सेप्शन हैंडलिंग’ (Exception Handling) का मामला कहा जाता है। ऐसी स्थिति में घबराएं नहीं। गजट नोटिफिकेशन एक ऐसा दस्तावेज है जिसे UIDAI या कोई भी सरकारी संस्था नकार नहीं सकती।
अगर फिर भी दिक्कत आए, तो आप सीधे UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल कर सकते हैं या help@uidai.net.in पर ईमेल कर सकते हैं और अपनी गजट कॉपी का हवाला दे सकते हैं।
Conclusion
अंत में, यह समझना जरूरी है कि आधार कार्ड अब सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं, बल्कि आपकी डिजिटल पहचान है। नाम बदलने के नियमों में सख्ती आपकी सुरक्षा के लिए ही की गई है। “जुगाड़” लगाने की बजाय सही प्रक्रिया यानी Gazette Notification का पालन करना ही समझदारी है। एक बार थोड़ी मेहनत कर लेंगे, तो भविष्य में बैंकिंग, पासपोर्ट और सरकारी योजनाओं में कभी रुकावट नहीं आएगी।
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People Also Ask (FAQs)
Q1. आधार कार्ड में नाम बदलने के लिए गजट नोटिफिकेशन बनवाने में कितना समय लगता है?
गजट नोटिफिकेशन की प्रक्रिया में थोड़ा समय लग सकता है। आवेदन जमा करने के बाद, आमतौर पर 15 से 30 दिनों के भीतर आपका नाम राजपत्र में प्रकाशित हो जाता है। हालांकि, यह सरकारी कामकाज की गति और आपके द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों की सटीकता पर निर्भर करता है।
Q2. क्या शादी के बाद सरनेम बदलने के लिए भी गजट नोटिफिकेशन जरूरी है?
अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट (Marriage Certificate) है, तो अक्सर उसी से काम चल जाता है और गजट की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन, अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है या आप नाम में कोई बड़ा बदलाव (जैसे पूरा नाम बदलना) कर रही हैं, तो गजट नोटिफिकेशन अनिवार्य हो जाएगा।
Q3. गजट नोटिफिकेशन के लिए आवेदन कहां करना होता है?
गजट प्रकाशन का कार्य ‘प्रकाशन विभाग’ (Department of Publication) द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। आप अपने दस्तावेज डाक द्वारा भेज सकते हैं या खुद जाकर जमा कर सकते हैं। एक बार प्रकाशित होने पर यह पूरे भारत में मान्य होता है।
Q4. आधार कार्ड में हम कितनी बार अपना नाम बदलवा सकते हैं?
UIDAI के नियमों के अनुसार, आप अपने जीवनकाल में आधार कार्ड में अपना नाम केवल दो बार (Twice) ही बदलवा सकते हैं। इसलिए, नाम में सुधार करवाते समय बहुत सावधानी बरतें और स्पेलिंग को दो बार चेक जरूर करें।
Q5. क्या ऑनलाइन आधार अपडेट में गजट नोटिफिकेशन की कॉपी अपलोड की जा सकती है?
जी हां, बिल्कुल। जब आप ऑनलाइन आधार अपडेट की रिक्वेस्ट डालते हैं, तो ‘Proof of Identity’ (POI) के ऑप्शन में आप Gazette Notification को चुन सकते हैं और उसकी स्कैन कॉपी अपलोड कर सकते हैं। यह एक वैध और मजबूत दस्तावेज माना जाता है।
Interactive Knowledge Check (MCQ Quiz)
Q1. आधार कार्ड में नाम में बड़े बदलाव के लिए अब कौन सा दस्तावेज अनिवार्य कर दिया गया है?
- A) राशन कार्ड
- B) केवल शपथ पत्र (Affidavit)
- C) गजट नोटिफिकेशन (Gazette Notification)
- D) स्कूल आईडी कार्ड
- Correct Answer: C
Q2. गजट नोटिफिकेशन के लिए आपको कितने अखबारों में विज्ञापन देना होता है?
- A) केवल एक अंग्रेजी अखबार में
- B) दो (एक स्थानीय भाषा और एक अंग्रेजी)
- C) तीन अखबारों में
- D) किसी भी विज्ञापन की जरूरत नहीं है
- Correct Answer: B
Q3. आधार कार्ड में नाम बदलने की अधिकतम सीमा (Limit) कितनी है?
- A) एक बार
- B) दो बार
- C) तीन बार
- D) असीमित
- Correct Answer: B
Q4. गजट प्रकाशन का मुख्य कार्यालय (Head Office) कहां स्थित है?
- A) मुंबई
- B) कोलकाता
- C) चेन्नई
- D) दिल्ली
- Correct Answer: D
Q5. अगर गजट नोटिफिकेशन के बाद भी आधार अपडेट न हो, तो आप किस नंबर पर शिकायत कर सकते हैं?
- A) 100
- B) 1947
- C) 1980
- D) 1098
- Correct Answer: B
