Posted inAadhaar Aadhaar Link News
आधार-पैन लिंक अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025: यदि चूके तो बंद हो जाएंगे आपके सभी वित्तीय रास्ते और लगेगा भारी जुर्माना
31 दिसंबर 2025 तक आधार को पैन से लिंक करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर आपका पैन निष्क्रिय हो जाएगा और आपको डबल टीडीएस, बैंकिंग और निवेश में भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।

